खेरवाड़ा। जवास गांव में पुलिस मौके पर पहुँची । फोटो धरणेन्द्र जैन
धरणेन्द्र जैन ,खेरवाड़ा
उपखंड के खेरवाडा की जवास ग्राम पंचायत के जवास ग्राम में एक 24 वर्षीय युवक करोना पॉजिटिव मिला । ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अरुण मीणा ने बताया कि इस युवक की रेंडम सेंपलिंग ली थीं जिसमें कोरोना पॉजिटिव आया। उपखंड अधिकारी प्रकाश चंद्र रैगर ने उक्त मामले की गंभीरता को देखते हुए जवास ग्राम की सीमाओं सील कर दिया है तथा क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है।
उपखंड अधिकारी प्रकाश चंद्र रेगर ने बताया कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानव स्वास्थ्य खतरे, स्वास्थ्य सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुए उपखंड खेरवाडा के ग्राम पंचायत जवास के ग्राम जवास अंतर्गत थाना खेरवाडा में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश देता हूं।
उपखंड अधिकारी प्रकाश चंद्र रेगर ने बताया कि आज दिनांक 2 जुलाई से 16 जुलाई की मध्यरात्रि तक उक्त निषेधाज्ञा लागू रहेगा। रेगर ने बताया कि इसके तहत सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने तथा अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं तथा उक्त की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाया जा सकता है।